20 लाख से कम टर्नओवर पर भी GST में रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है । 1. यदि एक उद्यमी या सेवा प्रदाता एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सर...
20 लाख से कम टर्नओवर पर भी GST में रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है ।
1. यदि एक उद्यमी या सेवा प्रदाता एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सर्विसेज की सप्लाई करता हो।
2. Casual taxable person यानी ऐसे व्यापारी , जो स्थाई ओर एक जगह से व्यापार नही करते , ओर कभी कभी अलग अलग जगह से व्यापार करते है।
3. ऐसे व्यापारी जो un registered डीलर से माल खरीदते हो और उनपर खरीदी पर reverse charge system के तहत टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी हो ।
4. E-commerce operator यानी ऐसे सप्लायर, जो किसी website के जरिये ऑनलाइन कारोबार करते हो।
5. Non-resident person/firm/company, जब वे कर योग्य वस्तुओ या सेवाओ का सप्लाई करे ।
6. सभी सरकारी एजेंसियां ओर विभाग, जिनपर 2.50 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदी पर tds काटने का दायित्व हो।
7. ऐसे एजेंट , जो रजिस्टर्ड डीलर की तरफ से माल या सेवाएं मुहैया कराते हो।
8. Input service distributor, जैसे कि बैंकों के रीजनल /जोनल आफिस ।
9. ऐसे operator, जो e-commerce के माध्यम से सेवाएं देते हो। जैसे की make my trip.com के जरिये सर्विस देने वाले होटल ।
10. वैसे लोग , जो भारत से बाहर रहते हो और online data/ information भारत मे देने का bussiness करते हो।
उपरोक्त सभी तरह के व्यापारी , service प्रोवाइडर ओर सरकारी विभागों के लिए GST act के तहत registration जरूरी है , भले ही उनका कुल सालाना turnover 20 लाख रूपये से कम हो।
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